'कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं', वक्फ कानून के कई प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानून की संवैधानिकता की धारणा होती है और उसे केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही रोका जा सकता है। हालांकि, कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है। अब कलेक्टर को भी प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा।