दिल्ली हाईकोर्ट ने कलर ब्लाइंडनेस वाले ड्राइवरों की नियुक्ति पर डीटीसी से स्पष्टीकरण मांगा
नई दिल्ली, 22 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित एक सौ से अधिक व्यक्तियों को बस चालक के रूप में नियुक्त करने पर सख्त रुख अपनाया है।