गोद लेने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्ली, 20 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गोद लेने के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।