एनएसई ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट में सिंगल क्लेम की सीमा बढ़ाकर 35 लाख रुपये की
मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट में क्लेम की लिमिट में इजाफा कर दिया गया है। इसके बाद निवेशक एक क्लेम में 35 लाख रुपये तक का हर्जाना मांग सकते हैं। पहले यह लिमिट 25 लाख रुपये थी।