दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दाखिला के लिए आधार की अनिवार्यता पर कहा : बच्चे की निजता के अधिकार का हनन हो सकता है
नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए दिल्ली सरकार के दो परिपत्रों को खारिज कर दिया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या वंचित समूह (डीजी) श्रेणी के तहत निजी स्कूलों की ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया में बच्चे के लिए आधार कार्ड पेश करना अनिवार्य बताया गया है। अदालत ने कहा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बच्चे की निजता के अधिकार का हनन हो सकता है।