सिंगापुर: मारपीट के मामले में भारतीय मूल का व्यक्ति दोषी करार
सिंगापुर, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। सिंगापुर की एक अदालत ने 33 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति को जुलाई, 2020 में एक टैक्सी में यात्रा करते समय हुए झगड़े के बाद एक अन्य व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डालने के मामले में दोषी ठहराया है।