चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ना अनिवार्य नहीं
नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मतदाता पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 के तहत आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ना अनिवार्य नहीं है।