एनजीटी ने साहिबाबाद ड्रेन बफर जोन में अवैध निर्माण के खिलाफ याचिका पर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से फैसला लेने को कहा
नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सदस्य सचिव को साहिबाबाद ड्रेन बफर जोन में कथित अवैध निर्माण से संबंधित एक शिकायत पर दो महीने की समय सीमा के भीतर निर्णय लेने को कहा है।