दिल्ली हाईकोर्ट ने गैरकानूनी हिरासत के लिए 50 हजार के मुआवजे का आदेश दिया
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे बिना किसी वैध कारण के दिल्ली पुलिस ने लॉकअप में लगभग आधे घंटे तक गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा था।