मृत्यु पूर्व बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि अगर मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की सत्यता पर कोई संदेह है या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि यह सच नहीं है, तो ही इसे साक्ष्य का एक हिस्सा भर माना जायेगा और यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।