नए लेबर कोड भारत के वर्किंग क्लास के लिए एक अहम कदम : वर्कर्स यूनियन

नए लेबर कोड भारत के वर्किंग क्लास के लिए एक अहम कदम : वर्कर्स यूनियन

नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। वर्कर्स यूनियन ने शनिवार को कहा कि नए लेबर कानून सुधार भारत के वर्किंग क्लास के लिए एक अहम कदम हैं। सरकार ने पहले के 29 लेबर कोड को चार नए लेबर कोड से बदल दिया है, जिससे वर्कफोर्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज्यादा आसान और असरदार हो गया है।

चार लेबर कोड में कोड ऑन वेजेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 शामिल हैं।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के फाइनेंशियल सेक्टर के इंचार्ज ऑल इंडिया सेक्रेटरी गिरीश चंद्र आर्य ने लेबर कोड की तारीफ की और प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री का शुक्रिया अदा किया। आर्य ने इस फैसले को देश के वर्किंग क्लास के लिए एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लंबे समय से रुके हुए लेबर रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं, जिससे देश के लाखों वर्कर्स को फायदा हुआ है।"

बीएमएस के एक डेलीगेशन ने पहले यूनियन लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री से मुलाकात की थी और लेबर कोड्स के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की थी। ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि वर्कर्स के हितों से जुड़े कई सुझाव सरकार को दिए गए थे, जिनमें से कई को लेबर कोड्स में शामिल कर लिया गया है।

आर्य ने कहा, "लेबर रिफॉर्म्स की सफलता के लिए सरकार और लेबर ऑर्गनाइजेशन्स के बीच पॉजिटिव बातचीत जरूरी है।" साथ ही उन्होंने वर्कर्स के अधिकारों, सुरक्षा और सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कोड्स को सही तरीके से लागू करने की जरूरत पर भी जोर दिया।

जनरल सेक्रेटरी रवींद्र हिमटे ने आईएएनएस को बताया कि भारतीय मजदूर संघ देश के श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए काम करता रहेगा और लेबर कोड्स को असरदार तरीके से लागू करने में कंस्ट्रक्टिव सहयोग देगा।

अंगुल एल्युमिनियम मजदूर संघ ओडिशा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल कृष्ण मलिक ने कहा कि इन नए नियमों से समय पर और बढ़ी हुई सैलरी, सभी वर्कर्स के लिए मिनिमम सैलरी, महिलाओं के लिए समान मौके और समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ और फ्री हेल्थ चेक-अप पक्का होंगे।"

बीएमएस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रशांत कुमार साहू ने भी इन सुधारों का स्वागत किया और ग्रेच्युटी से जुड़े एक खास नियम पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "नए कानून के मुताबिक अब कर्मचारी पांच साल की सर्विस के बजाय सिर्फ एक साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। यह वर्कर्स के लिए एक बड़ा फायदा होगा।"

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी