केंद्र ने उपभोक्ताओं को खराब गैस मीटरों से बचाने के लिए कड़े किए नियम
नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सोमवार को कहा कि उसने नए ड्राफ्ट नियम तैयार किए हैं, जिसके तहत घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्यों में उपयोग होने वाले सभी गैस मीटरों के लिए उपयोग से पहले टेस्टिंग, वेरिफिकेशन और मुहर लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी।