...तो केरल हाई कोर्ट ने ही कर दिया बच्ची का नामकरण
कोच्चि, 30 सितंबर (आईएएनएस)। एक बच्ची के नाम को लेकर उसके माँ और पिता में असहमति इतनी लंबी चली कि साढे तीन साल की उम्र तक भी उसका कोई नाम नहीं रखा जा सका। आखिरकार मामला अदालत पहुंचा और केरल उच्च न्यायालय ने ''बच्ची के हित को देखते हुये'' उसका नामकरण कर विवाद का अंत कर दिया।