नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को तीसरे पक्ष के कुछ लेनदेन के संबंध में डीएलएफ के गुरुग्राम स्थित मुख्यालय में उससे जुड़े परिसरों की तलाशी ली। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों के अनुसार, वित्तीय जांच एजेंसी ने तीसरे पक्ष के मुद्दे के सिलसिले में गुरुवार और शुक्रवार को डीएलएफ के परिसर की तलाशी ली।
डीएलएफ को ऐसे कुछ लेनदेन की पुष्टि करने के लिए कहा गया था जो डीएलएफ से संबंधित नहीं हैं।
सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी डीएलएफ द्वारा सुपरटेक से की गई जमीन खरीद और हरियाणा के एक स्थानीय राजनेता की संलिप्तता से संबंधित विशिष्ट दस्तावेजों को क्रॉस-वेरिफाइ कर रही थी।
तलाशी के दौरान डीएलएफ ने एजेंसी के अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया और उन्हें मांगे गए दस्तावेज भी मुहैया कराए।
इस साल 27 जून को ईडी ने सुपरटेक लिमिटेड के प्रमोटर निदेशक राम किशोर अरोड़ा को गिरफ्तार करने के बाद आरोप लगाया कि उन्होंने घर खरीदारों और निवेशकों से एकत्र किए गए सैकड़ों करोड़ रुपये को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की बजाय शेल कंपनियों में भेज दिया।
ईडी की जांच से पता चला है कि एक लेन-देन में, सुपरटेक समूह ने 2013-14 में गुरुग्राम में जमीन खरीदने के लिए ग्राहकों, घर खरीदारों से प्राप्त 440 करोड़ रुपये को अत्यधिक बढ़ी हुई कीमतों पर निकाल लिया, जबकि नोएडा में उनकी पहले से वादा की गई परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई थीं।
इसमें दावा किया गया कि इस नई अधिग्रहीत भूमि पर नई परियोजना शुरू की गई थी और सैकड़ों घर खरीदारों से अग्रिम राशि एकत्र की गई थी और बैंकों या एनबीएफसी से ऋण लिया गया था जो एनपीए भी बन गया और बैंकों द्वारा धोखाधड़ी घोषित कर दिया गया।
जांच में कहा गया, "इसी तरह, सुपरटेक द्वारा उसी समयावधि में एक अन्य शेल कंपनी में जमीन हासिल करने के लिए 154 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया।"
साथ ही, 40 करोड़ रुपये दूसरी शेल कंपनी को दिए गए और उसके नाम पर दिल्ली में जमीन खरीदी गई। इस तरह, इसकी परियोजनाओं को पूरा करने की बजाय फर्जी कंपनियों को धन हस्तांतरित कर दिया गया, जो वास्तव में आज तक भी पूरी नहीं हुई हैं।
इस अवधि के दौरान, अरोड़ा सुपरटेक समूह के लिए मुख्य नियंत्रक और निर्णय लेने वाले प्राधिकारी थे और उन्होंने निवेशकों के पैसे को विभिन्न शेल कंपनियों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।
--आईएएनएस
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