इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, भारत छोड़ने के नोटिस पर लगाई रोक

इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, भारत छोड़ने के नोटिस पर लगाई रोक

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली। अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से जारी भारत छोड़ने के नोटिस के अमल पर रोक लगा दी है। इस नोटिस में अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

हाईकोर्ट की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई तक इमरान के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

अभिनेता ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने अदालत से मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक टालने का अनुरोध किया। इसके साथ ही तब तक इमरान के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की अपील भी की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नोटिस के अमल पर रोक जारी रखने का फैसला किया और अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे का समय तय किया, तब तक अभिनेता को अंतरिम राहत मिली रहेगी।

यह पूरा विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए एक विरोध प्रदर्शन में इमरान खान के हिस्सा लेने से जुड़ा है। अधिकारियों का आरोप है कि भारतीय नागरिक नहीं होने के बावजूद राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेकर अभिनेता ने विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

हालांकि, इमरान ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में इस कार्रवाई को मनमाना बताया। उनका कहना है कि बिना किसी शुरुआती जांच, कारण बताओ नोटिस या अपना पक्ष रखने का मौका दिए उन्हें महज 14 दिनों के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया। उन्होंने इसे न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है।

याचिका में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन ऐसी जगह पर हुआ था, जिसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था। उन्होंने न तो किसी बैरिकेड को पार किया और न ही प्रदर्शन के दौरान किसी कानून का उल्लंघन किया।

अपनी याचिका में इमरान ने दावा किया कि वह प्रदर्शन स्थल से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी मीडिया के कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने अपने आदेश में आरोप लगाया था कि इमरान खान ने नागरिकता के बजाय ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) स्टेटस होने के बावजूद राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जो विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

फिलहाल, बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से अभिनेता को राहत मिली है। मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम