नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ खनन लेवी घोटाला मामले में आरोपी छत्तीसगढ़ काडर की आईएएस अधिकारी रानू साहू और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सचिव सौम्या चौरसिया समेत करीब एक दर्जन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है।
आईएएस अधिकारी रानू साहू खनन घोटाले के मामले में अक्टूबर 2024 में गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं। जबकि, बाकी आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस आधार पर आरोपियों को सशर्त अंतरिम जमानत दी कि मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है।
इस मामले में आरोपियों को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे। जब भी आवश्यकता होगी, तब बुलाने पर सभी अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे। उन्हें अपने रहने के स्थान की जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन को भी देनी होगी।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी गवाहों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते पाए जाते हैं तो इसे अंतरिम जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे अंतरिम जमानत पर रिहा होने पर अपना पासपोर्ट तुरंत निचली अदालत में जमा कराएं। इसके साथ ही यह भी कहा कि आरोपियों को जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
हालांकि, ईडी और सीबीआई ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ये लोग प्रभावशाली हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम भी प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि आरोपी महिला द्वारा अर्जित संपत्ति बहुत अधिक है। हमें पता है कि इन 2-3 आईएएस में से कुछ लोगों के पास बहुत अधिक संपत्ति है, ये अधिकारी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए ये शर्तें लगाई गई हैं।
जमानत मिलने के बावजूद आरोपी अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ईओडब्ल्यू में दर्ज दूसरे मामले में सबको जेल में ही रहना होगा।
छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए की अवैध उगाही को लेकर एसीबी ने जांच शुरू की थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। वसूली के लिए नियमों में बदलाव किया गया था। इस लेवी से हासिल राशि से चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गई, जिनमें कई बेनामी भी हैं। इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया सहित अन्य को गिरफ्तार किया गया था।
--आईएएनएस
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