आगामी त्योहारों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में 6 सितंबर से धारा 144 लागू

In view of the upcoming festivals, Section 144 has been implemented in Gautam Budh Nagar from September 6.

गौतमबुद्ध नगर, 5 सितंबर (आईएएनएस)। गौतमबुद्ध नगर जिले में 6 सितंबर से लेकर आगामी 15 सितंबर तक आने वाले त्योहार, प्रतियोगी परीक्षाएं, किसानों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन और अन्य कार्यों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है।

 इस दौरान कॉविड-19 के समय पर बनाए गए प्रोटोकॉल और नियमों का लोगों को पालन करना होगा। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुध नगर द्वारा जारी की गई सूचना के मुताबिक 6/7 सितंबर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दिनांक 7 सितंबर को चेहल्लुम का पर्व मनाये जाने के साथ-साथ 12 सितंबर को द्रोणाचार्य मेला दनकौर, ग्रेटर नोएडा आयोजित किया जाना है।

इसके अलावा, कमिश्ररेट गौतमबुद्धनगर में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं तथा दिनांक 12.09.2023 को किसान पंचायत व दिनांक 15.09.2023 को किसानों की महापंचायत एवं विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर धरना प्रदर्शन आदि विभिन्न कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है।

पुलिस के मुताबिक इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था को भंग किये जाने की आशंका के चलते ही ये फैसला लिया गया है।

पुलिस ने गाइडलाइंस भी जारी की है जिसके मुताबिक न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जूलुस निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएंगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। इस दौरान सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जाएगी। किसी भी धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/जूलुसों एवं अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता 40 से 75 डेसीबल, आवासीय इलाको में दिन में 55 डेसीबल एवं रात में 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल एवं रात में 70 डेसीबल, व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसीबल एवं रात में 55 डेसीबल, साइलेन्स जोन में दिन में 50 डेसीबल एवं रात में 40 डेसीबल से अधिक अमान्य होगी।

इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों/ मार्गों पर नमाज / पूजा अर्चना / जूलुस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगा।

अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्मग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा, न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा।

--आईएएनएस

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