डब्ल्यूएफआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए विनेश फोगाट को ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी

डब्ल्यूएफआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए विनेश फोगाट को ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी

नई दिल्ली, 24 मई (आईएएनएस)। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती नहीं देगा, जिसमें विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है। महासंघ के सूत्रों ने रविवार को इसकी पुष्टि की।

यह घटनाक्रम दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्देश के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई को ओलंपियन और दो बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश को ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति देने को कहा था। ये ट्रायल्स 30 और 31 मई को नई दिल्ली में होने हैं।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पूरी चयन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए और इसकी निगरानी भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के स्वतंत्र पर्यवेक्षकों द्वारा की जाए।

कोर्ट के इस फैसले के बाद महासंघ के रुख की पुष्टि करते हुए डब्ल्यूएफआई के सूत्रों ने कहा कि संस्था कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी।

डब्ल्यूएफआई के सूत्रों ने आईएएनएस से ​​कहा, "हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और संघ इस फैसले को चुनौती नहीं देगा। विनेश फोगाट को ट्रायल्स में हिस्सा लेने दिया जाएगा।"

हालांकि, महासंघ ने संकेत दिया कि अगर फोगाट ट्रायल्स के जरिए क्वालिफाई भी कर लेती हैं, तो भी लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की सूची इस महीने की शुरुआत में ही जापान भेजी जा चुकी है।

यह पूछे जाने पर कि अगर फोगाट ट्रायल्स जीत जाती हैं, तो क्या उन्हें अंतिम टीम में शामिल किया जा सकता है, सूत्रों ने कहा, "अब यह हमारे हाथ में नहीं है। अगर किसी तरह हम उन्हें एक 'आइकॉनिक खिलाड़ी' के तौर पर टीम में शामिल कर भी लेते हैं, तो उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग में ही मुकाबला करना होगा।"

फोगाट को अंतरिम राहत देते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई की चयन प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की और कहा कि मातृत्व को आधार बनाकर महिला खिलाड़ियों को पेशेवर अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि महासंघ की नीति में फोगाट के मातृत्व अवकाश और प्रसव के बाद ठीक होने की अवधि को ठीक से ध्यान में नहीं रखा गया था। यह अवधि पात्रता मानदंडों के तहत सूचीबद्ध क्वालिफाइंग प्रतियोगिताओं के साथ ही पड़ रही थी।

अदालत ने कहा था, "मातृत्व को जीवन का एक स्वाभाविक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू माना जाना चाहिए, जिसके लिए विशेष व्यवस्था और संस्थागत संवेदनशीलता की जरूरत होती है। इसलिए, कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मातृत्व, अपीलकर्ता जैसी महिला एथलीटों को बाहर करने या हाशिए पर धकेलने का आधार न बने।"

बेंच ने आगे कहा कि फोगाट को ट्रायल्स में हिस्सा लेने से रोकना, उनकी लंबित रिट याचिका को बेमानी बना देगा। साथ ही यह भी जोड़ा कि उन्हें मुकाबले में उतरने की अनुमति देना खेल और न्याय के हित में जरूरी है।

अदालत ने इस महीने की शुरुआत में पहलवान को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में डब्ल्यूएफआई द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा की भी आलोचना की, खासकर पेरिस ओलंपिक के फाइनल से उनके अयोग्य घोषित होने (डिसक्वालिफिकेशन) के संदर्भ में, जो कि ‘वेट-इन’ (वजन तौलने की प्रक्रिया) में असफल रहने के कारण हुआ था। बेंच ने फेडरेशन की उन टिप्पणियों को 'निंदनीय' और 'बदले की भावना से प्रेरित' बताया, जिनमें इस घटना को 'राष्ट्रीय शर्मिंदगी' कहा गया था।

फोगाट ने फरवरी में जारी की गई फेडरेशन की 'एशियाई खेल चयन नीति' को चुनौती दी थी, साथ ही उसके बाद जारी किए गए एक सर्कुलर और 'कारण बताओ नोटिस' को भी चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया था कि मातृत्व से जुड़ी छुट्टी के बारे में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू, दोनों ही अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद उन्हें गलत तरीके से चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था।

सुनवाई के दौरान, डब्ल्यूएफआई ने यह रुख बनाए रखा कि यह नीति सभी पहलवानों पर समान रूप से लागू होती है और इसमें किसी को कोई छूट नहीं दी जा सकती। हालांकि, अदालत ने यह पाया कि फेडरेशन के पिछले दिशानिर्देशों के तहत 'प्रतिष्ठित खिलाड़ियों' को, सामान्य पात्रता शर्तों को पूरा किए बिना भी, चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी।

--आईएएनएस

पीएके