महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे आधिकारिक रूप से संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है।
हालांकि, इस कानून के लागू होने में सबसे बड़ी बाधा परिसीमन (Delimitation) और जनगणना की प्रक्रिया रही है। अब खबरें हैं कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने पर विचार कर रही है, जिससे यह आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है।
प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 816 की जा सकती है, जिनमें से करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। साथ ही, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
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