इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक, चुटकियों में ऐसे जमा करें आईटीआर

इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक, चुटकियों में ऐसे जमा करें आईटीआर

नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस)। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक 31 अगस्त तक 4.18 करोड़ लोग आईटीआर जमा कर चुके हैं, जिसमें से 3.98 करोड़ रिटर्न को वेरिफाई किया जा चुका है। वहीं, 2.74 करोड़ वेरिफाइड रिटर्न को प्रोसेस किया जा चुका है।

माना जाता है कि आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको सीए या किसी वित्तीय पेशेवर की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं या फिर ऐसे करदाता है, जिसके लेनदेन ज्यादा जटिल नहीं है तो आप आसानी से स्वयं अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

अगर आप वेतनभोगी हैं और आपके पास नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म 16 है, तो आपको सीए की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) भरकर अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह फॉर्म वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और सामान्य आय वालों के लिए बनाया गया है।

हालांकि, जिन लोगों की व्यावसायिक आय, पूंजीगत लाभ, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या विभिन्न छूट/कटौतियां हैं, उन्हें आईटीआर के अन्य फॉर्म (जैसे आईटीआर-3, आईटीआर-4, आईटीआर-5 आदि) का उपयोग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कर सलाहकार की मदद लेना सुरक्षित रहता है, क्योंकि गलत जानकारी देने पर रिटर्न अस्वीकार हो सकता है और समय पर सही रिटर्न न भरने पर जुर्माना भी लग सकता है।

वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुल 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म उपलब्ध कराए हैं।

-आईटीआर-1 (सहज): यह वेतनभोगी, पेंशनभोगी और सामान्य आय वालों के लिए है।

-आईटीआर-2: यह उन व्यक्तियों के लिए है, जिनकी आय वेतन, संपत्ति या पूंजीगत लाभ से आती है।

-आईटीआर-3: व्यवसाय या पेशेवर आय वालों के लिए है।

-आईटीआर-4 (सुगम): छोटे व्यवसायों और पेशेवरों के लिए है।

-आईटीआर-5, आईटीआर-6 और आईटीआर-7: कंपनियों, ट्रस्टों और संस्थानों के लिए है।

जानकारों के मुताबिक, आपकी आय और निवेश जितना सरल होता है, आईटीआर भरना भी उतना ही आसान होता है।

अगर आप स्वयं फॉर्म-16 का उपयोग करके आईटीआर फॉर्म-1 के जरिए रिटर्न भर रहे हैं, तो इन स्टेप का पालन करें।

-इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको यूजर आईडी (पैन) और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

-ई-फाइल का विकल्प चुनें। फिर इनकम टैक्स रिटर्न में जाएं और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनें।

-फिर असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें।

-आईटीआर फॉर्म-1 चुनें, जो कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए होता है।

-अब प्री-फिल्ड डेटा पर क्लिक करें।

-आपका पैन, वेतन, टीडीएस और बैंक विवरण पोर्टल पर पहले से भरे होंगे। इन्हें ध्यान से देखें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें।

-इसके बाद फॉर्म-16 की मदद से डिटेल्स भरें।

सारी जानकारी भरने के बाद अपने आईटीआर को वेरिफाई करें। आप आधार ओटीपी या नेटबैंकिंग के माध्यम से तत्काल वेरिफिकेशन कर सकते हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/