जैसलमेर बस हादसा: बस चालक और मालिक गिरफ्तार, एसआईटी गठित

जैसलमेर बस हादसा: बस चालक और मालिक गिरफ्तार, एसआईटी गठित

जयपुर, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। राजस्थान पुलिस ने जैसलमेर में हाल ही में हुई बस दुर्घटना के सिलसिले में गुरुवार को बस चालक शौकत और मालिक तुराब अली को गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

दोनों को बुधवार रात पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की।

जैसलमेर पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिषेक शिवहरे ने बताया कि दो शिकायतें दर्ज की गई हैं। एक मृतक राजेंद्र सिंह चौहान के भाई चंदन सिंह द्वारा और दूसरी मृतक गोपीलाल दर्जी के भाई जगदीश द्वारा। शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की गई है।

जैसलमेर के सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) कैलाशदान जुगतावत के नेतृत्व वाली टीम में डिप्टी रूप सिंह इंदा, नाचना स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) बूटाराम, सदर एसएचओ सुरजाराम और सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र कुमार शामिल हैं।

एसआईटी दुर्घटना के कारण, संभावित तकनीकी खराबी, चालक की भूमिका और किसी भी आपराधिक लापरवाही की जांच करेगी। जांचकर्ता आग लगने के समय बस की गति, स्थिति और सुरक्षा मानकों के अनुपालन का भी आकलन कर रहे हैं।

एसपी शिवहरे ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट तैयार होने में समय लगेगा, क्योंकि कई पहलुओं की जांच की जा रही है। चूंकि बस चित्तौड़गढ़ में बनी थी, इसलिए वहां से विवरण एकत्र किए जा रहे हैं। जांच ​​में पीड़ितों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्य भी शामिल किए जाएंगे।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, बस में 35 यात्री सवार थे, जिनमें से 22 की मौत हो गई है और 13 अन्य घायल हो गए हैं, जिनका जोधपुर में इलाज चल रहा है। बरामद किए गए 19 शवों में से 18 के डीएनए नमूने प्राप्त कर लिए गए हैं, जिनमें से एक की पुष्टि होनी बाकी है।

आगे की कानूनी कार्रवाई एसआईटी के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी, जो यह निर्धारित करेगी कि यह हादसा मानवीय भूल से हुआ या यांत्रिक खराबी से।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है - तीन या उससे ज्यादा मौतों वाले परिवारों के लिए 25 लाख रुपए, एक या दो मौतों पर प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपए।

बस में आग लगने की यह घटना 14 अक्टूबर को हुई थी, जब जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी एसी स्लीपर बस में दोपहर लगभग 3:30 बजे आग लग गई, जिससे 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

--आईएएनएस

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