नई दिल्ली, 27 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कुरनूल जिले के अहोबिलम मठ मंदिर में एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने के लिए राज्य के पास कानून के तहत कोई अधिकार नहीं है।